माध्यस्थम पंचाट उसके अंतर्गत दावा करने वाले पक्षकारों तथा व्यक्तियों के लिए अंतिम तथा बाध्यकारी होगा।
3.
माध्यस्थम पंचाट लिखित में किया जाएगा और उस पर माध्यस्थम न्यायाधिकरण के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।
4.
माध्यस्थम पंचाट में उन कारणों का कथन होगा जिस पर वह आधारित है, जब तक कि पक्षकारों में इस बात पर सहमति न हुई हों कि कोई कारण न बताए जाएं अथवा पक्षकारों के बीच समझौते के संबंध में पंचाट के मामले के कोई कारण न बताए जाएं।